सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बदले नियम ! जानिए क्या है नए नियम:
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नई दिल्ली। कोरोना काल में सैनिटाइजर की मांग काफी बढ़ गई है। वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोगों से हाथों को बार-बार सैनिटाइज करने की अपील की जा रही है। इसी बीच कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में काम आने वाले हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इसे बेचने के लिए अनिवार्य लाइसेंस के नियम को आसान करने का फैसला किया है।
देश मे किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के सैनिटाइजर बेचा जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन नियम के प्रावधानों के तहत यह छूट दी है, लेकिन साथ ही कहा कि विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि इन उत्पादों की बिक्री और भंडारण इनके इस्तेमाल की तारीख खत्म होने बाद नहीं हो।
सैनिटाइजर बेचने के नियम हुए आसान-कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने सैनिटाइजर की बिक्री और भंडारण के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, ताकि इसे लोगों के बीच व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।
इसके साथ ही मंत्रालय को ऐसे कई अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसमें सैनिटाइजर की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि सरकार ने पहले ये फैसला इसलिए किया गया था, क्योंकि देश में कालाबाजारी का डर बना हुआ था। साथ ही अचानक सैनिटाइजर की मांग बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हो गया था।
वहीं, सस्ता सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग ने तैयारी कर ली है। कोई भी व्यक्ति डाकघरों से सैनिटाइजर निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना को हराने को लेकर डाक विभाग ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।
डाक विभाग ने अब डाकघरों में हैंड सैनिटाइजर की बिक्री करने का निर्णय लिया है। इसके लिए डाक विभाग ने मेघदूत ग्रामोद्योग सेवा संस्थान से करार किया है। प्रधान डाकघर में सैनिटाइजर की बिक्री शुरू भी हो गई है। इसकी बिक्री करने के लिए प्रधान डाकघर में अलग से काउंटर लगाया गया है।
काउंटर से कोई भी व्यक्ति उचित कीमत देकर सैनिटाइजर खरीद सकता है। कोरोना से बचाव में विशेषज्ञ सैनिटाइजर की अहम भूमिका बता रहे हैं। ऐसे में आमजन को अच्छा और सस्ता सैनिटाइजर उपलब्ध हो के लिए डाक विभाग आगे आया है।
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