Lockdown 5.0/तीन चरणों में अनलॉक होगा देश, देखिये केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन

Lockdown 5.0/तीन चरणों में अनलॉक होगा देश, देखिये केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन:

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है।


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देशभर में सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है, लेकिन इस बीच धीरे-धीरे तीन फेज में लॉकडाउन को हटाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए शनिवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। देशभर में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। दरअसल, लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 नाम दिया गया है और इसे तीन चरणों में बांटा गया है। इस लॉकडाउन की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरे देश में आने जाने की पाबंदी हटा ली गई है, देशभर में कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि लॉकडाउन में 5.0 में कई तरह की पाबंदियां भी रखी गई हैं। इसके तहत देशभर में राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी, सिनेमा हॉल, ​स्वीमिंग पूल और जिम पर पाबंदी रहेगी। विदेश यात्रा पर भी पाबंदी जारी रहेगी, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग, दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे।
पहला फेज-
-8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी।
-धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें।
-होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस व शॉपिंग मॉल्स।
-स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रह और यहां कोरोना न फैले।

दूसरा फेज-
-स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे।
-राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं।
-फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है।
-स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।

तीसरा फेज-
-इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बदलते हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।
-इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।
-सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।
राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालाँकि पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कानून लागू कर सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा तथा कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी। अन्य जरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।
बता दे, ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा, यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक, रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे  तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा। स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।

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