योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, अब सिर्फ इस दिन बंद रहेगा बाजार:
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है कि यूपी में अब बाजार सुबह 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुले जाए।
डेस्क। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद, कई राज्यों ने अपनी-अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। अधिकतर राज्य केंद्र की गाइडलाइंस को ही फॉलो कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की व्यवस्था खत्म कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया है कि यूपी में अब बाजार सुबह 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुले जाए। इसके अलावा प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बन्दी रविवार को निर्धारित की जाए। ऐसे में अब शनिवार को भी बाजार खुलेंगे और एक तरह से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया।
स्कूल कालेज अब भी बंद रहेंगे-
यूपी में सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
यूपी में सभी स्कूल-कालेज व कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। 21 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल-कालेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक व कर्मचारियों को आनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
ये गतिविधियां भी बंद रहेगी-
यूपी में सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान अभी बंद रहेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।
यूपी में सभी सिनेमाहाल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार तथा इस प्रकार के अन्य स्थान अभी बंद रहेंगे। राज्यों के बीच व राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी।
यहां मिलेगी ढील-
पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी। ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। व्यक्तियों और माल के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।
पैसेंजर ट्रेनों से आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं व विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को छूट होगी। ओपेन एयर थिएटर 21 सितम्बर से खोले जा सकेंगे। व्यक्तियों और माल के अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।
कन्टेंनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी-
कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।
कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टैक्ट ट्रेसिंग तथा हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा। केवल चिकित्सीय आपाताकालीन स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न अंदर आ सकेगा, न बाहर जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश में बाकी सभी नियम केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के ही मुताबिक हैं।
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