बालिका को बहला फुसलाकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा...

बालिका को बहला फुसलाकर किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा...:

via http://www.sanjeevnitoday.com/

'देहरादून। हरिद्वार के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप कर गर्भवती करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने उम्रकैद एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि पीड़िता 19 फरवरी 2014 को स्कूल जा रही थी, इसी बीच रास्ते में आरोपी सारंग पुत्र करेशन पाल उर्फ कृष्णपाल उसे बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ कई बार रेप किया। जिससे वह गर्भवती हो गई थी। 
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बालिका के पिता ने घटना के संबंध में मंगलौर कोतवाली में आरोपी सारंग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले  में दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने सारंग को दोषी पाते हुए उम्रकैद एंव 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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