सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया मौत की जांच पर खारिज की पुनर्विचार मांग

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोया मौत की जांच पर खारिज की पुनर्विचार मांग:

via http://www.sanjeevnitoday.com/

'नई दिल्ली। जज बीएच लोया की मौत के मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल कर और मांग की थी कि अदालत अप्रैल में दिए उस फ़ैसले पर फिर से विचार करें। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मंगलवार को पुनर्विचार याचिका पर विचार के बाद पाया कि 19 अप्रैल के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं है, लिहाजा पीठ ने एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी। 
आपको बता दें कि जिसमें कहा गया था कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और SIT जांच की ज़रूरत नहीं है कोर्ट अपने आदेश के निष्कर्षों को हटाए जिसमें कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि न्यायपालिका की आज़ादी पर हमला और न्यायिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।  
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि अब जस्टिस लोया केस में कुछ नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि केस को देख रहे जजों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और याचिकाकर्ताओं की मंशा न्यायपालिका को खराब करना है सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि जज लोया के मामले में जांच के लिए दी गई अर्जी में कोई दम नहीं है
आपको बता दें कि हाईप्रोफाइल सोहराबुद्दीन शेख मामले की सुनवाई कर विशेष जज लोया की वर्ष 2014 में नागपुर के गेस्ट हाउस में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जज लोया अपने अन्य साथी जजों के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने नागपुर गए थे।

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